Supreme Court : का Mathura, “Shri Krishan Janambhoomi-Shahi Eidgah मस्जिद विवाद पर अहम निर्णय” Allahabad High Court का फैसला टला”!

Supreme Court :हमारा न्यायपालिका प्रणाली एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण संस्थान है जो हमारे समाज को इंसाफ देने का कार्य करती है। इस दृष्टि से Supreme Court एक संस्था है जिसका महत्व अन्य Court से अलग है। नवीनतम विवाद में,Mathura, Shri Krishan JanambhoomiShahi Eidgah मस्जिद पर ये Court ने एक बड़ा फैसला सुनाया है।

Allahabad High Court के आदेश पर रोक: Supreme Court

Mathura, Shri Krishan JanambhoomiShahi Eidgah मस्जिद मामले में Allahabad High court द्वारा निर्धारित आदेश को रोक लगाने से Court ने एक अहम निर्णय लिया है। इस विवाद से जुड़े मुद्दों को संज्ञान में लेते हुए, यह फैसला मस्जिद के निरीक्षण को रोकने के लिए कमीशनर की नियुक्ति की व्यवस्था को रुकवाने से संबंधित है। हालांकि, Court ने चर्चा में शामिल होने का आदेश जारी रखा है। यह अदालती फैसला इस मामले के दूसरे पक्ष को राहत उपहास प्रदान कर सकता है।

Supreme Court: Court ने कहा है कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे

Shahi Eidgah मस्जिद कमेटी ने Allahabad High Court में एक विशेष अनुमति की याचिका दायर की थी, जिस पर Supreme Court ने रोक लगाई है। हालांकि, Court ने यह दिशा निर्देश जारी किया है कि मामले की सुनवाई अब भी जारी रहेगी। जबकि एक ओर यह फैसला Allahabad High Court के आदेश को रुकवाने से संबंधित है, वहीं दूसरी ओर फैसले के मामले में अदालत की सुनवाई चलती रहेगी।

14 दिसंबर के आदेश पर रोक: Supreme Court

Shahi Eidgah मस्जिद के मामले में, Allahabad High Court ने हाल ही में एक विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition) पर निर्णय दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई की, लेकिन फिर भी High Court के आदेश पर रोक लगाई गई। जब तक Court निर्णय नहीं देता है, यह मामला एक चर्चा का विषय बन सकता है।

मस्जिद कमेटी के वकील के इस तर्क पर Supreme Court ने दिया अंतरिम आदेश

भारतीय न्यायिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मामले पर Supreme Court ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है। Allahabad High Court के फैसले पर रोक लगाकर Supreme Court ने Mathura Shri Krishan Janambhoomi-Shahi Eidgah मस्जिद विवाद को लेकर विचार-विमर्श के लिए बड़ा ध्यान खींचा है। मस्जिद कमेटी के वकील के बयान पर Supreme court ने अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके माध्यम से इस मामले की चर्चा और सुनवाई के लिए समय दिया गया है। मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी Supreme Court में पेश हुईं। वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में High court सर्वे का आदेश नहीं दे सकता। Supreme Court ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।हालांकि, Supreme Court ने साफ किया कि इस मामले पर Supreme Court में सुनवाई जारी रहेगी।

Supreme Court का निर्णय और इसका महत्व

इस नए Mathura विवादपूर्ण मामले में Supreme Court का निर्णय महत्वपूर्ण है। Allahabad High Court के फैसले को रोकने वाला एडवोकेट कमिश्नर के नियुक्ति के आदेश देने से यह स्पष्ट होता है कि Supreme Court इस मामले में गंभीरता से संलग्न है।

इस फैसले ने Mathura विवादित मामले में इस्लामिक और हिन्दू समुदाय के बीच महत्वपूर्ण विषयों पर रोशनी डाली है। Supreme Court ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी करने के साथ ही दोनों समुदायों के तरफ से आगे की जांच की मांग की है। यह निर्णय हिंदू-मुस्लिम विवादों और उनके समाधान में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके इतने बड़े निर्णय के माध्यम से इस मामले की रोशनी में नई दिशा मिलेगी।

क्या है Mathura Shri Krishan JanamBhoomi-Shahi Eidgah मस्जिद विवाद

हिंदुओं और मुसलमानों के बीच छिड़ी एक यह विवाद है, जिसमें 13.37 एकड़ जमीन की बात को लेकर तनाव है। इसका मुख्य कारण है Mathura के कटरा केशव देव इलाके में स्थित भगवान Shri Krishan का जन्मस्थान। हिंदुओं का दावा है कि उनके पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान Shri Krishan का जन्म इसी जगह पर हुआ था और उस स्थान पर एक मंदिर बना था। अन्यत्र उल्लेखित है कि मुग़लकाल में औरंगजेब के शासनकाल में, मस्जिद के जगह पर मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर वहां मस्जिद बनाई गई, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है।

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